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CG NEWS-व्यापारियों के लिए ‘श्रम पहचान संख्या’ अनिवार्य, 24 घंटे में मिलेगा ऑनलाइन पंजीकरण

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (व्यापार करने की सुगमता) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। श्रम विभाग द्वारा ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021’ में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके तहत अब दुकानदारों और व्यापारियों को श्रम पहचान संख्या (LIN) लेना अनिवार्य होगा।

प्रमुख बदलाव और डिजिटल प्रक्रिया

नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार, पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त और पारदर्शी बनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन और ई-चालान के माध्यम से शुल्क भुगतान करने के मात्र 24 घंटे के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाएगा। यह प्रमाणपत्र पूरी तरह डिजिटल होगा। नियोजक द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर यह ‘सिस्टम जनरेटेड’ होगा, जिसमें किसी भौतिक हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। दुकानदारों को पंजीकरण के लिए स्वघोषणा करनी होगी। हालांकि, गलत जानकारी देने पर पूरी जिम्मेदारी नियोजक की होगी। यदि दुकान के पते, मालिक या कर्मचारियों की संख्या में बदलाव होता है, तो ₹100 का शुल्क देकर ऑनलाइन सुधार कराया जा सकेगा।

नियम और शर्तें

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था नियमों को सरल बनाने के लिए है, लेकिन इसके साथ कुछ अनिवार्य शर्तें भी जुड़ी हैं। पंजीकरण प्रमाणपत्र को दुकान या संस्थान के ऐसे स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा जहाँ से वह आसानी से पढ़ा जा सके। नए ‘प्रारूप-2’ के तहत अब कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा देना होगा, जिसमें नियमित, संविदा, अंशकालिक और प्रशिक्षु कर्मचारियों की संख्या (पुरुष एवं महिला आधार पर) बतानी होगी। राजपत्र के अनुसार, यह प्रमाणपत्र केवल श्रम विभाग की आवश्यकताओं के लिए है। इसके आधार पर किसी संपत्ति या नाम पर मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ शासन के उप-सचिव विपुल कुमार गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन प्रस्तावित संशोधनों पर प्रभावित पक्ष अपनी आपत्ति या सुझाव 30 दिनों के भीतर श्रम विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन) में जमा कर सकते हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद ही नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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