रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने राजधानी रायपुर की वक्फ संपत्ति से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुरी तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत की पीठ ने सर्वसम्मति से आदेश देते हुए वक्फ संपत्ति पर काबिज कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए हैं।
मामला रायपुर के सदर बाजार स्थित अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। आरोप था कि सदर बाजार स्थित दुकान और गोदाम की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया था।
वक्फ बोर्ड के आदेश को अधिकरण ने माना सही
जानकारी के अनुसार, सदर बाजार में मकान नंबर 923 और 924, करीब 900 वर्गफुट क्षेत्रफल तथा मकान नंबर 523 और 524 में निर्मित दुकान एवं गोदाम पर सुभाष चंद्र जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स का कब्जा बताया गया था।
इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ मामला वक्फ अधिकरण के समक्ष पहुंचा।
सुनवाई के बाद अधिकरण ने वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश को सही ठहराते हुए कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया।
वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर
वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला बताया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह आदेश वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में सराहनीय है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी वक्फ संपत्तियां, जिन पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण हैं, उन्हें मुक्त कराने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले समय में भी ऐसी संपत्तियों को चिन्हांकित कर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
अब 45 दिनों की समयसीमा के भीतर संबंधित संपत्ति खाली कर वक्फ संस्था को कब्जा सौंपे जाने पर नजर रहेगी।










