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बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का RERA पंजीयन रद्द, विकास अनुमति निरस्त होने के बाद CGRERA की कार्रवाई

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर जिले की रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का रेरा पंजीयन निरस्त कर दिया है। परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। प्राधिकरण के 5 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुसार, विकास अनुमति निरस्त होने की स्थिति में परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं था।

विकास अनुमति निरस्त होने के बाद कार्रवाई

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमोटर नमन गोयल द्वारा विकसित की जा रही ‘सौराष्ट्र’ परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 में खसरा नंबर 1551 पर स्थित है। यह परियोजना CGRERA में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के तहत पंजीकृत थी।

परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस स्वीकृत विकास अनुमति को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद CGRERA ने मामले का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की और परियोजना का पंजीयन रद्द करने का आदेश जारी किया।

रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता पर जोर

CGRERA की इस कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के लिए केवल रेरा पंजीयन होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित परियोजना की विकास अनुमति और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों का वैध होना भी जरूरी है।

प्राधिकरण का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ घर, फ्लैट और भूखंड खरीदने वाले नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।

निवेश से पहले इन दस्तावेजों की करें जांच

प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों और संभावित निवेशकों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने या मकान, फ्लैट अथवा भूखंड खरीदने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं की जांच जरूर करें:

  • परियोजना के रेरा पंजीयन की वर्तमान स्थिति।
  • स्वीकृत विकास अनुमति की वैधता।
  • संबंधित परियोजना के लिए आवश्यक अन्य वैधानिक अनुमतियां।
  • पहले से पंजीकृत परियोजनाओं के पंजीयन की मौजूदा स्थिति।

प्राधिकरण ने कहा है कि इन जानकारियों का सत्यापन करने से नागरिक संभावित अनियमितताओं और आर्थिक नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं।

CGRERA की वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

नागरिक रेरा पंजीकृत परियोजनाओं और उनके पंजीयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://rera.cgstate.gov.in/
  • संपर्क नंबर: 0771-4918927

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी वर्तमान कानूनी स्थिति की पुष्टि अवश्य करें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

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