Trendingछत्तीसगढबड़ी खबर

छत्तीसगढ़ में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नियम बदले, भृत्य और स्वीपर पदों के लिए अब 10वीं पास जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती से जुड़ा बड़ा बदलाव सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के जारी आदेश के अनुसार, भृत्य (प्यून), फर्राश और स्वीपर जैसे पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल यानी 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अब इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी।

पहले 5वीं और 8वीं पास अभ्यर्थी भी थे पात्र

इससे पहले विभिन्न शासकीय विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती नियमों के अनुसार 5वीं या 8वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होते थे। अब न्यूनतम योग्यता बढ़ाकर 10वीं कर दिए जाने से इन पदों पर आवेदन करने के लिए हाईस्कूल उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

इस बदलाव का उद्देश्य शासकीय सेवाओं में निर्धारित शैक्षणिक मानकों को अपडेट करना बताया जा रहा है। हालांकि, अभ्यर्थियों को संबंधित पद की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दी गई शर्तों का भी ध्यान रखना होगा।

ड्राइवर पद के लिए 10वीं और वैध लाइसेंस जरूरी

भर्ती नियमों में वाहन चालक के पद के लिए भी शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। इसके तहत मान्यता प्राप्त मंडल से हाईस्कूल उत्तीर्ण होने के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता निर्धारित की गई है।

स्टेनोग्राफर, DEO और सहायक ग्रेड-3 के नियमों में भी बदलाव

आदेश में तृतीय श्रेणी के कुछ पदों की भर्ती योग्यताओं में भी संशोधन किए गए हैं। इनमें स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड-3 जैसे पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार स्नातक अथवा 10+2 के साथ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा और संबंधित कंप्यूटर, डाटा एंट्री या टाइपिंग योग्यता तथा गति प्रमाणपत्र जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं। अभ्यर्थियों को संबंधित पद के भर्ती नियमों में दी गई सटीक योग्यता की जांच करनी चाहिए।

भर्ती नियमों में नए पद भी शामिल

संशोधन के तहत भर्ती नियमों की अनुसूची में सहायक लेखा अधिकारी (लेवल-9) और सहायक उप निरीक्षक-एमटी (लेवल-6) जैसे पदों को भी शामिल किए जाने का उल्लेख है।

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। हालांकि, आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की अधिसूचना, पदवार शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों की आधिकारिक पुष्टि करना जरूरी होगा।

Related Posts

बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का RERA पंजीयन रद्द, विकास अनुमति निरस्त होने के बाद CGRERA की कार्रवाई

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर जिले…

छत्तीसगढ़ में 67.48 लाख के फर्नीचर घोटाले में 20 हजार पन्नों का चालान, 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के अविभाजित सरगुजा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों…

डोंगरगढ़ दोहरा हत्याकांड: मां-बेटे की हत्या, बेटी पर जानलेवा हमला; मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार

डोंगरगढ़। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चौथना…

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी सौगात, जशपुरनगर में 11.83 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा हाईटेक बस स्टैंड

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में यात्री सुविधाओं के…

1 of 484