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IPS अधिकारियों को बड़ी राहत: 2019 का डिमोशन आदेश रद्द, साय कैबिनेट का फैसला

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—से जुड़े पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश 26 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे अब पुनर्विलोकन के बाद रद्द कर दिया गया है।

मंत्रिपरिषद ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि 24 सितंबर 2019 को लिया गया वह निर्णय, जिसके आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसे भी अपास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उस निर्णय के अनुपालन में जारी सभी आदेशों को बैठक से पूर्व की स्थिति में पुनर्जीवित और प्रभावी मान लिया गया है। इस फैसले से तीनों अधिकारियों की पूर्व स्थिति बहाल हो जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों, परिस्थितियों और उपलब्ध अभिलेखों के व्यापक परीक्षण के बाद लिया गया है। लंबे समय से इस मामले को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा चल रही थी और संबंधित अधिकारियों द्वारा पुनर्विचार की मांग भी की जा रही थी।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में जारी पदावनति आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में काफी हलचल मच गई थी। उस समय इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे थे और कानूनी व प्रशासनिक स्तर पर बहस भी देखने को मिली थी। अब मंत्रिपरिषद के इस फैसले से लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

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