रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। कोतरारोड़ थाना पुलिस ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने वाले एक आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शशिरंजन द्विवेदी के रूप में हुई है, जिसे कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है।
परिचय का फायदा उठाकर घर में घुसा आरोपी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी शशिरंजन द्विवेदी (31 वर्ष), जो मूल रूप से पलामू (झारखंड) का निवासी है और वर्तमान में कोतरारोड़ में रहकर ट्रक चलाता है, उसका पीड़िता के घर आना-जाना था। पीड़िता के बेटे से जान-पहचान होने के कारण वह घर के सदस्यों से परिचित था।
29 अप्रैल की घटना: विरोध करने पर की मारपीट
घटना 29 अप्रैल 2026 की है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उस दिन घर के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे और वह अकेली थी। सूना घर देख आरोपी अंदर घुस आया और गलत नीयत से महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।
बेटे को भी फोन पर दी धमकी
डरी-सहमी महिला ने अपनी मां के घर जाकर शरण ली और बाद में पति को पूरी बात बताई। इस बीच आरोपी की दबंगई यहीं नहीं रुकी; उसने 2 मई को महिला के बेटे को फोन कर जान से मारने की धमकी भी दी। हिम्मत जुटाकर पीड़िता 4 मई को कोतरारोड़ थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
कोतरारोड़ थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध क्रमांक 135/2026 दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया:
- धारा 76: महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
- धारा 331(5): घर में जबरन प्रवेश।
- धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।
पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी शशिरंजन द्विवेदी को गिरफ्तार किया। आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।









