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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सात शिक्षकों की क्रमोन्नत वेतनमान याचिकाएं खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड में कार्यरत एलबी संवर्ग के सात शिक्षकों और व्याख्याताओं की क्रमोन्नत वेतनमान से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पूर्व में दिए गए न्यायिक निर्णयों के आधार पर वर्तमान मामलों में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

मामला कुरुद विकासखंड के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों एवं व्याख्याताओं से संबंधित था। याचिकाकर्ताओं में यशोदा साहू, सरिता चंद्राकर, ओमकुमारी कंवर, झबलेश्वरी साहू, मनीष देव वर्मा, छोटेलाल टांडी और पूनम अग्रवाल शामिल थे। सभी ने अधिवक्ता अंकुश सोनी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाओं में राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद उन्हें उच्चतर वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता अपूर्वा निगम ने दलील दी कि एलबी संवर्ग के शिक्षकों से संबंधित यह मुद्दा पहले ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा तय किया जा चुका है। उन्होंने ‘आभा नामदेव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य’ और ‘पुष्पलता मानिकपुरी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य’ जैसे मामलों का हवाला देते हुए कहा कि 2017 के परिपत्र के तहत यह दावा मान्य नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान याचिकाएं पूर्व में निपटाए गए मामलों के समान हैं और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इन पर निर्णय लागू होता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सातों याचिकाएं खारिज कर दीं।

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