नारायणपुर। नक्सलियों तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के मामले में नारायणपुर के विशेष न्यायालय एनआईए एक्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने चमेली बाई, रवि मरकाम उर्फ सुशील और कोसुर वड्डे को विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध किया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत तीनों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
इस मामले की अग्रिम जांच राज्य अन्वेषण अभिकरण (एसआईए), पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा की गई थी।
जड़ी-बूटी के सामान के बीच छिपाकर रखा था विस्फोटक
मामला 19 मार्च 2024 का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम तारागांव में कुछ लोगों ने जड़ी-बूटी बेचने के सामान के बहाने विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी है। यह सामग्री कथित तौर पर नक्सलियों तक पहुंचाने की तैयारी थी।
सूचना के आधार पर नारायणपुर पुलिस ने मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान रवि मरकाम और चमेली बाई के कब्जे से 4 डेटोनेटर, 7 बोरी पोटैशियम नाइट्रेट, 7 मीटर लाल रंग का कॉर्डेक्स वायर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों से सामने आया सप्लाई नेटवर्क
जांच के दौरान आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को कथित सप्लाई नेटवर्क की जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि विस्फोटक सामग्री को नक्सलियों की सप्लायर टीम और अन्य नक्सलियों तक पहुंचाने के लिए नारायणपुर बाजार से तारागांव ले जाया गया था।
इस पूरी गतिविधि में रवि मरकाम और चमेली बाई की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जांच के दौरान कोसुर वड्डे को भी मामले में आरोपी बनाया गया। एसआईए ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत UAPA की धाराओं में सजा
विशेष न्यायालय ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 और 5 के तहत तीनों आरोपियों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1,000-1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अलावा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 10(1), 13(1), 38(2) और 39(2) के तहत भी दोषियों को अलग-अलग अवधि के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी गई है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद नक्सलियों तक विस्फोटक सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क के खिलाफ पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।










