छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी पाने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक स्पष्ट लेकिन काफी सख्त हो गई है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ‘कर्मचारी चयन मंडल नियम, 2026’ जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत आवेदन से लेकर अंतिम नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया और समय-सीमा तय कर दी गई है।
ऑनलाइन प्रोफाइल और प्राथमिकता हुई अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत, अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) के साथ अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त ही अभ्यर्थियों को पद, विभाग और नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के स्तर पर अपनी प्राथमिकता (Preference) का क्रम भरना होगा। एक बार यह प्राथमिकता दर्ज होने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन केवल उन्हीं पदों के लिए किया जाएगा, जिन्हें उन्होंने अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है।
सटीक पदों पर भर्ती, नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट
नए नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अंतिम आबंटन सूची (जिसे ‘सूची-ब’ कहा गया है) में केवल विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बराबर ही अभ्यर्थियों को जगह मिलेगी। लिखित परीक्षा के अंक, पद की प्राथमिकता और आरक्षण नियमों के आधार पर यह अंतिम सूची तैयार होगी। सूची-ब जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा सूची (Waiting List), परोक्ष सूची या रिजर्व सूची नहीं बनाई जाएगी।
चयन प्रक्रिया और चरणों के नियम
- 15 गुना अभ्यर्थी जाएंगे अगले चरण में: जिन पदों पर लिखित परीक्षा के बाद कौशल परीक्षा (Skill Test) या शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, वहां लिखित परीक्षा के आधार पर वर्गवार रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी ‘सूची-अ’ के तहत अगले चरण के लिए चुने जाएंगे।
- क्वालिफाइंग होगी कौशल/शारीरिक परीक्षा: दूसरा चरण केवल अर्हकारी (Qualifying) प्रकृति का होगा। संबंधित विभागों को यह परीक्षा 3 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसमें अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
समय-सीमा और दस्तावेज सत्यापन के कड़े निर्देश
- 15 दिन का समय: अंतिम सूची में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट आने के 15 दिन के भीतर ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण कर अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तय समय पर दस्तावेज न देने पर चयन रद्द कर दिया जाएगा।
- दावा-आपत्ति और निराकरण: दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर अभ्यर्थी 7 दिन के भीतर ऑनलाइन दावा-आपत्ति कर सकेंगे। विभाग को 15 दिन के भीतर कारण सहित इसका निराकरण करना होगा।
- एक महीने में नियुक्ति पत्र: सूची-ब मिलने के बाद विभाग को दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
- कार्यभार ग्रहण करने की अवधि: नियुक्ति पत्र जारी होने के 10 दिन के भीतर पत्र देना होगा और अभ्यर्थी को इसके मिलने के 30 दिन के भीतर मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार संभालना होगा। समय पर उपस्थित न होने पर पद रिक्त मान लिया जाएगा।










