छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चाम्पा जिले में शुक्रवार को सियासी सरगर्मी तेज हो गई जब जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला न्यायालय में पेशी के दौरान विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और जिला जेल जांजगीर में दाखिल कर दिया है। विधायक अब 22 जनवरी तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला विधायक बालेश्वर साहू के बम्हनीडीह सहकारी समिति के प्रबंधक रहने के दौरान का है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए एक किसान के साथ बड़ी धोखाधड़ी की। राजकुमार शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। केसीसी (KCC) लोन के नाम पर किसान के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर बैंक खाते से 42 लाख 78 हजार रुपये निकाले गए। गबन साल 2015 से 2020 के बीच अलग-अलग किस्तों में किया गया।
सहयोगी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार
इस ठगी के मामले में विधायक के साथ उनके सहयोगी गौतम राठौर का नाम भी शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस पहले ही कर चुकी है। अक्टूबर माह में मामला दर्ज होने के बाद से ही गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, जो शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद पूरी हुई।










