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कोरबा में शर्मनाक करतूत: आपत्तिजनक वीडियो बनाकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, प्रेमी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बालकोनगर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और 6 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) करने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी (प्रेमी) समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

प्रेमी ने बनाया वीडियो, दोस्तों को परोसा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बालकोनगर क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग का उसी इलाके के होरीलाल चौहान (30 वर्ष) नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था। होरीलाल ने झांसा देकर नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उस दौरान चोरी-छिपे एक आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर लिया। इसके बाद मुख्य आरोपी ने वह वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया।

वीडियो दिखाकर 6 महीने तक किया ब्लैकमेल और दुष्कर्म

वीडियो हाथ लगते ही प्रेमी के दोस्तों ने इसे ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया। एक-एक कर कुल 9 दोस्तों को जब इस वीडियो की भनक लगी, तो सभी ने नाबालिग को डराना-धमकाना शुरू कर दिया।

दिसंबर 2025 से मई 2026 तक दरिंदगी: आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। करीब 6 महीने तक इस प्रताड़ना को झेलने के बाद, पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद बालकोनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस महकमे में हड़कंप, ताबड़तोड़ छापेमारी में 10 गिरफ्तार

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की बात सामने आते ही पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस ने तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया और बयान दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले के सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों की सूची:

  1. होरीलाल चौहान (30 वर्ष) – मुख्य आरोपी/प्रेमी
  2. कन्हैया सिंह (25 वर्ष)
  3. उदय चौहान (22 वर्ष)
  4. मनीष चौहान (22 वर्ष)
  5. बुग्गु चौहान (21 वर्ष)
  6. राकेश सिंह (40 वर्ष)
  7. दशरथ पटेल (32 वर्ष)
  8. चित्रभान पटेल (30 वर्ष)
  9. शत्रुघ्न चौहान (25 वर्ष)
  10. योगेश चौहान (22 वर्ष)

पाक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज, वीडियो जब्त

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया:

“पीड़िता के नाबालिग होने के कारण सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग की गंभीर धाराओं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वारदात में इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक वीडियो और मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है।”

सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कागजी कार्रवाई में जुटी है।

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